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राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)
एआईसीटी अधिनियम की धारा 10(प) के अन्तर्गत 1994 में स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड कार्यक्रमों को 05 वर्ष के लिए प्रत्यायित, 03 वर्ष के लिए प्रत्यायित और प्रत्यायित नहीं के रूप में प्रत्यायित दर्जा प्रदान करता है। प्रत्यायन 8 अंकों के मापदंड पर निर्धारित है जो इनपुट आधारित होते हैं। तथापि एनबीए ने संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के बराबर लाने के लिए संस्थानों के मापदंडों को संशोधित किया है। अब प्रत्यायन 100 अंकीय पैमाने पर आधारित है और यह आऊटकम आधारित प्रत्यायन पद्धति है।
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