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राष्‍ट्रीय छात्रवृत्तियां

कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा के लिए अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा उच्चतर माध्यमिक/कक्षा XII बोर्ड परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने और चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 82,000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। 50% छात्रवृत्तियाँ लड़कियों के लिए निर्धारित हैं।

छात्रवृत्तियों की कुल संख्या राज्य बोर्डों के बीच राज्य की 18-25 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (सीआईएससीई) के हिस्से को अलग करने के बाद देश के विभिन्न बोर्डों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभाजित की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए निर्धारित कुल छात्रवृत्ति स्लॉट में से, 3% स्लॉट संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित किए जाएँगे। किसी राज्य शिक्षा बोर्ड को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य विषयों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच 3:3:1 के अनुपात में वितरित की जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से नई छात्रवृत्ति के लिए स्लॉट का अधिकतम उपयोग किया जा सके इसीलिए आवेदनों की संख्या में कमी होने की स्थिति में, छात्रवृत्ति स्लॉट श्रेणियों (सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी), लिंग (महिला, पुरुष) और राज्य कोटा के बीच अंतर-संचालनीय होंगे, इस शर्त के अध्‍यधीन कि योजनाओं के एससी/एसटी निधि आवंटन के संबंध में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग के दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में 10+2 पैटर्न या समकक्ष कक्षा 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत (पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नहीं) विद्यार्थी, जिन्होंने विशेष बोर्ड परीक्षा के लिए प्रासंगिक विषय उत्तीर्ण किया है और किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं और जिनके परिवार की आय 4.5 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के तहत विचार करने के पात्र हैं।

आरक्षित श्रेणियों/कमजोर वर्गों/अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित विद्यार्थी, केन्द्रीय आरक्षण नीति के अध्‍यधीन, योग्यता के आधार पर आरक्षण का लाभ पाने के पात्र हैं [अर्थात् 15% सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए और 27% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित हैं और सभी श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांगता (40% या अधिक दिव्यांगता) वाले विद्यार्थियों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण है]।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए स्नातक स्तर पर छात्रवृत्ति की दर 12,000 रुपये प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर स्तर पर 20,000 रुपये प्रति वर्ष है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/एकीकृत पाठ्यक्रम की अवधि पाँच (5) वर्ष होने पर, विद्यार्थियों को चौथे और पाँचवें वर्ष में 20,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। तथापि, बी.टेक, बी.इंजीनियरिंग जैसे तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को केवल स्नातक स्तर तक ही छात्रवृत्ति मिलेगी, अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष और चौथे वर्ष के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना दिनांक 1.1.2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत शुरू हुई है। छात्रवृत्तियाँ सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जमा की जाती हैं।

कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना दिनांक 1 अगस्त, 2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल http://www.scholarships.gov.in पर उपलब्ध हो गई है। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से ही योजना के दिशानिर्देश देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि
1. छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित करने की तिथि: 31.10.2025
2. संस्थान स्तरीय सत्यापन: 15.11.2025
3. एसएनओ स्तरीय सत्यापन: 30.11.2025

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को राज्य के बाहर के शैक्षणिक संस्थाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें देश के बाकी हिस्सों के अपने समकक्षों के साथ संवाद करने का अवसर मिलेगा। इस योजना में प्रतिवर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने की परिकल्‍पना की गई है। मेडिकल और इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बीच स्लॉट की अदला-बदली का प्रावधान है, जो सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में किसी भी कमी से होने वाली बचत के अध्यधीन है। छात्रवृत्ति ट्यूशन फीस और रखरखाव भत्ते के लिए प्रदान की जाती है।

सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क हेतु छात्रवृत्ति की दर 30,000 रुपये प्रति वर्ष, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष और मेडिकल अध्ययन के लिए 3.0 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इस योजना के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को 1.0 लाख रुपये प्रति वर्ष का निश्चित भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है। एक अंतर-मंत्रालयी समिति इस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है।

पात्रता मापदंड

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के वे विद्यार्थी जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और जिन्होंने संघ राज्य क्षेत्रों से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है या डिप्लोमा किया है और दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर यूजीसी अधिनियम की धारा 12ख के तहत अनुमोदित या एआईसीटीई या संबंधित नियामक संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त किया है, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। विद्यार्थियों को एआईसीटीई के वेब पोर्टल - http://www.aicte-jk-scholarship-gov.in और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in/Students). पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे कि योजना के दिशानिर्देश, के लिए छात्र https://www.aicte-india.org/bureaus/jk. पर जा सकते हैं। इस पर भी देखा जा सकता है - https://www.myscheme.gov.in/schemes/pm-usp-sssjkl

छात्रवृत्ति का संवितरण

शैक्षणिक शुल्क के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान संस्था को सीधे दावे के अनुसार या संबंधित राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जाता है, जो भी कम हो और पाठ्यक्रम की समग्र सीमा के भीतर हो। यदि संस्था द्वारा लिया गया शुल्क सीमा से अधिक है, तो एआईसीटीई/डीएचई अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा।

भरण-पोषण भत्ते के लिए छात्रवृत्ति राशि पीएफएमएस गेटवे का उपयोग करके प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है।

उपरोक्त योजनाओं के संबंध में किसी भी शिकायत के मामले में इसे निम्नलिखित लिंक http://pgportal.gov.in/grievancenew.aspx / ईमेल: es3.edu[at]nic[dot]in पर दर्ज किया जा सकता है

एडसीआईएल विद्यांजलि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी और योग्य विद्यार्थियों की सहायता के लिए विद्यांजलि कार्यक्रम शुरू किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी कंपनी, विद्यांजलि फाउंडेशन, की स्थापना की गई है। एडसिल (इंडिया) लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में कार्यरत, विद्यांजलि एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और परोपकारी निधियों के माध्यम से कॉर्पोरेट भागीदारी को बढ़ावा देता है और सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र के बीच सहकार्यात्मक तालमेल को बढ़ावा देता है। आरंभ में, विद्यांजलि फाउंडेशन नवोदय विद्यालयों के उन मेधावी विद्यार्थियों के आवेदनों पर कार्रवाई करेगा, जिन्होंने वर्ष 2023 में अपनी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी कर ली है और किसी कॉलेज/उच्चतर शिक्षण संस्था में प्रवेश ले लिया है। इससे उन्हें विद्यांजलि फाउंडेशन द्वारा प्राप्त सीएसआर निधि से छात्रवृत्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के मानदंड सीएसआर निधि प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और छात्रवृत्ति प्रदान करने का अंतिम निर्णय उन्हीं के पास होता है।

कृपया भरा हुआ फॉर्म इन ईमेल आईडी पर भेजें: edvidf[at]edcil[dot]co[dot]in; es3[dot]edu[at]nic[dot]in

हमसे संपर्क करें:

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रभाग,
शिक्षा मंत्रालय,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
पश्चिम ब्लॉक 1, द्वितीय तल, विंग 6, कमरा संख्या 6,
आर.के. पुरम, सेक्टर 1, नई दिल्ली 110066
टेलीफ़ोन 011-26172917, 26172491, 26165238