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पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना

भारत सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री-विद्यालक्ष्मी योजना को अनुमोदन प्रदान किया है ताकि आर्थिक तंगी भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में बाधक न हो। देश के शीर्ष 902 गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों को बिना किसी ज़मानत और गारंटर के शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष ऋण उत्पाद शुरू किया गया है; यह ऋण एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ है। इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए, इस योजना में 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता भी प्रदान की जाएगी।

902 गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की सूची यहां उपलब्ध है: https://dashboard.aishe.gov.in

सार्वजनिक सूचना: पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 42 अतिरिक्त क्यूएचईआई को शामिल किया जाना

योजना के विस्तृत दिशानिर्देश यहां देखे जा सकते हैं: देखें

केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2009 से केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन विद्यार्थियों को भारतीय बैंक संघ की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों से लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि, अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि और एक वर्ष के लिए ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 4.5 लाख रुपये तक है। यह सब्सिडी केवल एनएएसी प्रत्यायन प्राप्त संस्थाओं या एनबीए या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा . प्रत्यायन प्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी कार्यक्रमों से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दी जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए केनरा बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया गया है।

शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल)

"शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल)" दिनांक 16.09.2015 को अधिसूचित की गई थी। सीजीएफएसईएल के अंतर्गत, केंद्र सरकार विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋणों के लिए बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और तृतीय पक्ष द्वारा गारंटी के अधिकतम 7.5 लाख रुपये की ऋण सीमा की गारंटी देती है। यह निधि, इस उद्देश्य के लिए विभाग के ट्रस्टी, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से चूक राशि के 75% तक गारंटी कवर प्रदान करती है। सीजीएफएसईएल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.ncgtc.in/en/product-details/CGFEL/Credit-Guarantee-Fund-Scheme-for-Education-Loans-(CGFEL). पर जाएँ। विद्यार्थी द्वारा ऋण गारंटी प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई उस बैंक द्वारा की जानी है जो विद्यार्थी को शिक्षा ऋण स्वीकृत कर रहा है।

आवेदन प्रक्रिया

चरण 1: शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने और ब्याज अनुदान का लाभ उठाने के लिए, पात्र विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा विभाग के आधिकारिक एकीकृत पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in पर जाना होगा।

चरण 2: विद्यार्थी योजनाओं के तहत ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण कराएँगे।

संवितरण प्रक्रिया

सब्सिडी की राशि लाभार्थी के पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप (सीबीडीसी वॉलेट) में जमा की जाएगी और लाभार्थी द्वारा ऐप पर भुगतान करने पर, राशि लाभार्थी के ऋण खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप क्या है?
  • पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन है।
  • यह एप्लिकेशन एंड्रॉइड मोबाइल के लिए प्ले स्टोर और आईफोन के लिए ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
  • लाभार्थी के दावे के लिए, वित्तपोषण बैंक द्वारा पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल में अद्यतित किए गए लाभार्थियों के मोबाइल नंबर का उपयोग एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए किया जाना चाहिए।
  • लाभार्थी अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से अपने पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप को सक्रिय कर सकते हैं।
  • पीएम विद्यालक्ष्मी डिजिटल रूपी ऐप, भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के की पीएम विद्यालक्ष्मी और सीएसआईएस ब्याज अनुदान योजनाओं दोनों के लिए लागू है।

स्रोत और संसाधन

विद्यार्थी https://pmvidyalaxmi.co.in पर पीएम-विद्यालक्ष्मी और सीएसआईएस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण और ब्याज छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सीएसआईएस और पीएम-विद्यालक्ष्मी से संबंधित शिकायतों के लिए, केनरा बैंक को

टोल-फ्री नंबर 1800 1031 और टेलीफोन नंबर 080-22533876 व
ईमेल: hoel[at]canarabank[dot]com & hogps[at]canarabank[dot]com पर संपर्क किया जा सकता है।

उपरोक्त योजनाओं से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, निम्नलिखित लिंक http://pgportal.gov.in/grievancenew.aspx.

व ईमेल: moe-elis[at]gov[dot]in पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।